प्राथमिकता क्षेत्रक अग्रिमों के संबंध में निरीक्षण प्रभार / अन्य प्रभार
3.
रु. 10 लाख तक के कृषि अग्रिमों के लिए कोई निरीक्षण प्रभार नहीं.
4.
योजनाओं, जो क्रमशः सिडबी, नाबार्ड और केवीआईसी द्वारा प्रायोजित की जाती हैं, के तहत प्रदत्त ऋणों पर तथा इन योजनाओं के बाहर बैंक द्वारा उनके स्वे-रोजगार प्रयोजनों के लिए मंजूर कोई प्रोसेसिंग, दस्ताजवेजीकरण और निरीक्षण प्रभार नहीं लगेंगे.
5.
योजनाओं, जो क्रमशः सिडबी, नाबार्ड और केवीआईसी द्वारा प्रायोजित की जाती हैं, के तहत प्रदत्त ऋणों पर तथा इन योजनाओं के बाहर बैंक द्वारा उनके स्वे-रोजगार प्रयोजनों के लिए मंजूर कोई प्रोसेसिंग, दस्ताजवेजीकरण और निरीक्षण प्रभार नहीं लगेंगे. 3. सेवा/चेरिटेबल संस्थाएं